माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अनुसरण में, कुछ उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी। उन अंतरिम आदेशों में, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम अदालत की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि, असावधानी के कारण, उनमें से कुछ उम्मीदवारों का परिणाम घोषित कर दिया गया है और उनके रोल नंबर आरक्षित सूची में शामिल कर लिए गए हैं। जिसके कारण, एक शुद्धिपत्र जारी किया जा रहा है।