🔷 पहला संशोधन (1951)—कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची पेश की
🔷-सातवां संशोधन (1956) —भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य; केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत
🔷-42वां संशोधन (1976) —'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य निर्धारित
🔷-44वां संशोधन (1978) —संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया
🔷-52वां संशोधन (1985) —दसवीं अनुसूची ( जिसे ‘दल-बदल विरोधी कानून’ के नाम से जाना जाता था) को वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से पारित किया गया।
🔷-61वां संशोधन (1989) —मत देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई।
🔷-73वां और 74 वां संशोधन 1992 —पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव
🔷-86वां संशोधन (2002) —6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
🔷-101 वां संशोधन (2016) —वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का परिचय
🔷-103वां संशोधन (2019) —आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण
🔷-वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया, ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया सके।