झारखंड में सभी तरह की सिपाही भर्ती के लिए एक नियमावली होगी। इसके लिए नियमावली में संशोधन होगा। नियमावली में संशोधन को लेकर दूसरे राज्यों की सिपाही भर्ती की नियमावली का राज्य सरकार अध्ययन कर रही है। इनमें पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व बिहार की नियमावली शामिल हैं। इसपर राज्य सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विचार चल रहा है। संशोधित नियमावली को कैबिनेट की मुहर सहित सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया जाएगा।
सीएम हेमंत सोरेन ने दिया था नियमावली में बदलाव का संकेत:
पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियमावली में बदलाव का संकेत दिया था। वर्तमान में शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ का प्रविधान है। यह नियमावली वर्ष 2016 में तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने लागू किया था। इससे पूर्व राज्य में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो नियमावली थी, उसके अनुसार पांच मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने का प्रविधान था।
लागू होगी संशोधित नियमावली:
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में संशोधित नियमावली लागू करने पर विचार चल रहा है। इसमें राज्य की पुरानी नियमावली का भी अध्ययन किया जा रहा है। अब जो संशोधित नियमावली तैयार हो रही है, उसमें दौड़ की दूरी को कम करने व समय घटाने पर भी विचार चल रहा है। इसमें सेना, राज्य पुलिस की शारीरिक दक्षता परीक्षा की नियमावली के आधार पर संशोधन की तैयारी है। कुछ राज्यों में साढ़े छह मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है।