वजीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के 2000 करोड़ रुपये के हैक होने के तीन महीने बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारत की प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या हैक के संबंध में प्रबंधन के खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है।
चूंकि क्रिप्टो भारत में एक अनियमित इकाई है, इसलिए अदालत के पास एफआईयू को हैक की जांच करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है, फिर भी, इसने एफआईयू और ईडी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या इस मामले में कोई जांच शुरू की जा सकती है?
संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) इकाई के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को 2000 करोड़ रुपये की हैकिंग की जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विस्तृत न्यायालय आदेश शुक्रवार शाम या शनिवार को अपलोड होने की उम्मीद है।
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